कोटा में माइनिंग विजिलेंस टीम ने बजरी से भरा ओवरलोड डंपर पकड़ा। जांच के दौरान ड्राइवर के पास फर्जी रॉयल्टी दस्तावेज भी मिले।अवैध खनन एवं परिवहन पर विभाग ने 5 लाख 32 हजार 400 रुपए का जुर्माना लगाया। डंपर को नांता थाना पुलिस की सुपुर्दगी में देकर मुकदमा दर्ज करवाया। माइनिंग फोरमैन गोविंद शर्मा ने बताया टोंक जिले के संथली बंथली से बजरी भरकर डंपर चालक कोटा में सप्लाई के लिए आया था। सुबह 8 बजे करीब बिना नंबर का डंपर बूंदी रोड़ पर जीएमए टाउन शिप के सामने, होटल गोविंदगढ़ के पास से नाता की तरफ ले जा रहा था। डंपर को रूकवाया। पूछताछ में डंपर चालक ने अपना नाम रामप्रसाद चौधरी निवासी चाकसू जिला जयपुर होना बताया और गाड़ी मालिक का नाम मुस्ताक खान निवासी सवाई माधोपुर बताया। चेक करने पर डंपर में 54 टन के करीब बजरी भरी हुई थी। ड्राइवर से दस्तावेज दिखाने को कहा। ड्राइवर ने फोटोशॉप हुआ रवन्ना दिखाया, जो 9 अक्टूबर दोपहर को टोंक में यूज किया चुका था। यूज हुए रवन्ने को एडिट करके तारीख बदलकर 10 अक्टूबर की हुई थी। आईडी पर मिसमैच होने पर डंपर को जब्त कर 5 लाख 32 हजार 400 की पेनल्टी लगाई। आगे की कार्रवाई के लिए नाता थाना को सुपुर्द किया। गोविंद शर्मा ने बताया कि टोंक से कोटा के बीच में 6 थाने पड़ते है। जबकि तीन जिलों में माइनिंग के ऑफिस भी है। बूंदी जिले में तो माइनिंग के तीन ऑफिस है। हैरानी की बात है,किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की।