चित्तौड़गढ़ RTO ऑफिस में अधूरी बॉडी के साथ ट्रैक्टर-ट्रॉली पर बने टैंकर का रजिस्ट्रेशन कर दिया गया। शिकायत पर अजमेर DTO ने जांच की, जिममें कागजों में बॉडी पूरी मिली, लेकिन हकीकत में बनावट सही नहीं थी। इसे गंभीरता से लेते हुए चित्तौड़गढ़ RTO ऑफिस से रजिस्टर्ड हुए 6 टैंकर गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) रद्द कर दिए गए हैं। गाड़ी मालिकों को नोटिस जारी कर उनका पक्ष भी सुना गया। लेकिन कमियां मिलने के बाद तीनों मालिकों के खिलाफ शनिवार(13 जून) को मामला दर्ज किया गया है। दरअसल, पूरा मामला उन गाड़ियों से जुड़ा है, जिनके रजिस्ट्रेशन के दौरान यहां फिजिकल इंस्पेक्शन और डॉक्यूमेंट चेकिंग की प्रक्रिया पूरी की गई थी। जबकि जांच में गाड़ियों का निर्माण सही नहीं मिला था। रजिस्ट्रेशन के समय इंस्पेक्शन और डॉक्यूमेंट्स पाए गए थे सही जिला परिवहन अधिकारी नवीन नीरज शाह ने बताया कि नई गाड़ी पहले केवल चेसिस (मॉडल) के रूप में आती है। इसके बाद उस पर संबंधित उपयोग के अनुसार बॉडी या टैंकर तैयार किया जाता है। निर्माण काम पूरा होने के बाद गाड़ी मालिक रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करता है। आवेदन मिलने पर फिजिकल इंस्पेक्शन और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाता है तथा सभी औपचारिकताएं पूरी मिलने पर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। उन्होंने बताया कि संबंधित गाड़ियों के मामले में चित्तौड़गढ़ कार्यालय में जब फिजिकल इंस्पेक्शन और डॉक्यूमेंट्स चेकिंग की गई थी, तब रिकॉर्ड के अनुसार सभी दस्तावेज और औपचारिकताएं सही पाई गई थीं। बाद में किसी द्वारा शिकायत किए जाने पर मामले की जांच अजमेर DTO स्तर पर कराई गई, जिसमें कुछ कमियां सामने आने के आधार पर यह माना गया कि गाड़ियों का निर्माण पूरा नहीं हुआ था। शिकायत के बाद हुई जांच, वाहन मालिकों को भेजे गए नोटिस DTO नीरज नवीन शाह ने बताया कि मामले की जांच के बाद परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग जयपुर के आयुक्त कार्यालय की ओर से सभी गाड़ी मालिकों को नोटिस जारी किए गए। इनमें तीन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन 5 मार्च को और तीन अन्य गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन 9 मार्च को हुआ था। सभी संबंधित पक्षों को 10 अप्रैल को नोटिस भेजकर सुनवाई के लिए बुलाया गया। इसके बाद 24 अप्रैल को स्मरण पत्र भी जारी किया गया। सभी गाड़ी मालिकों ने लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए बताया कि उनके द्वारा पूरी प्रक्रिया कानूनी तरीके से पूरी की गई थी। हालांकि विभाग उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ और इसके बाद RC निरस्त करने तथा मामला दर्ज करने की कार्रवाई की गई। इस प्रकरण में तत्कालीन परिवहन निरीक्षक(टीआई) किशन तेली को पहले ही सस्पेंड किया जा चुका है। इन गाड़ी मालिकों के खिलाफ दर्ज हुआ मामला कार्रवाई के तहत गाड़ी संख्या RJ 09 GF 0673 के मालिक सलीम बैग एण्ड सन्स के प्रोपराइटर सलीम बैग पुत्र मुस्ताक बैग, गाड़ी संख्या RJ 09 GF 0677 और RJ 09 GF 0701 से संबंधित युनिक इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर अशोक कुमार चोरडिया पुत्र हुकमी चंद, तथा गाड़ी संख्या RJ 09 GF 0679, RJ 09 GF 0680 और RJ 09 GF 0681 के मालिक श्रीकिशन चौधरी पुत्र रामधन चौधरी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अब मामले में पुलिस इसकी जांच करेंगी। सदर थाने में मामला दर्ज किया जा चुका है।