भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पंजाब में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तरनतारन के जिला चुनाव अधिकारी व डीसी राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 25 जून से 24 जुलाई तक बीएलओ घर-घर जाकर फॉर्म भरेंगे। इसके लिए जिले में 911 बीएलओ और 92 सुपरवाइजर लगाए गए हैं। प्रशासन का लक्ष्य मतदाता सूची को पूरी तरह त्रुटिहीन और पारदर्शी बनाना है। इसके लिए जिले के सभी 911 बूथों पर पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। 93% वोटरों की मैपिंग पूरी: ड्राफ्ट लिस्ट से बाहर होने का खतरा डीसी ने बताया कि जिले के कुल 7,75,205 वोटरों में से लगभग 7,20,441 (93%) की मैपिंग साल 2003 की वोटर लिस्ट से की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि SIR के तहत फॉर्म भरना सभी के लिए अनिवार्य है। यदि कोई इस प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेता या फॉर्म नहीं भरता तो उसका नाम 31 जुलाई को प्रकाशित होने वाली ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। मैपिंग हो चुके वोटरों के लिए यह प्रक्रिया सरल होगी, लेकिन भागीदारी सभी की सुनिश्चित करनी होगी। 1 जनवरी 2003 की पात्रता तिथि और महत्वपूर्ण समय-सीमा इस विशेष संशोधन के लिए पात्रता तिथि (Eligibility Date) 1 जनवरी 2003 तय की गई है। प्रशासन ने सुविधा के लिए वर्तमान सूची को 2003 की लिस्ट से लिंक कर दिया है ताकि पुरानी प्रविष्टियां ढूंढने में परेशानी न हो। कार्यक्रम के अनुसार, 15 से 24 जून तक बीएलओ को विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। दावों और आपत्तियों के लिए 30 अगस्त तक का समय दिया गया है, जिनका निपटारा 28 सितंबर तक होगा। अंततः, 1 अक्टूबर 2026 को संशोधित वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा। राजनीतिक दलों की भागीदारी और पोलिंग स्टेशनों का युक्तिकरण डीसी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर बूथ लेवल एजेंट (BLAs) नियुक्त करने की अपील की है। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए राजनीतिक दलों के एजेंटों को भी फॉर्म जमा करने की अनुमति दी गई है। साथ ही, 24 जुलाई तक पोलिंग स्टेशनों के युक्तिकरण (Rationalization) का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी पोलिंग स्टेशन पर मतदाताओं की संख्या 1200 से अधिक न हो, ताकि मतदान के दिन भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। हेल्पलाइन 1950 और पारदर्शिता पर प्रशासन का भरोसा प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष होगी। किसी भी जानकारी या समस्या के समाधान के लिए मतदाता चुनाव आयोग की हेल्पलाइन ‘1950’ और आधिकारिक वेबसाइट का उपयोग कर सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर ने जनता से अपील की है कि वे घर आने वाले बीएलओ को पूरा सहयोग दें। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य हर पात्र नागरिक का नाम वोटर लिस्ट में शामिल करना और अयोग्य या फर्जी प्रविष्टियों को हटाकर लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करना है।
