राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2025 के लेवल-वन में नियुक्तियां देने पर अंतरिम रोक लगा दी हैं। जस्टिस गणेशराम मीणा की अदालत ने यह आदेश महेन्द्र कुमार व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए लगाई। लेकिन कोर्ट ने कर्मचारी चयन बोर्ड को दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया को जारी रखने की छूट देते हुए जवाब मांगा हैं। याचिका में कहा गया था कि भर्ती में 17 सवालों के जवाबों पर आपत्तियां दर्ज कराई गई थी। जिसमें से बोर्ड ने 11 सवाल डिलीट कर दिए थे। लेकिन अन्य सवालों के जवाबों को सही माना था। वहीं याचिकाकर्ता की आपत्तियों को बिना विषय विशेषज्ञ की राय के ही निस्तारित कर दिया था। अब बोर्ड अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने जा रहा हैं। इस पर रोक लगाई जाए। करीब 5 पदों पर निकली थी भर्ती
अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने पिछले साल 6 नवंबर 2025 को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल वन के करीब पांच हजार पदों पर भर्ती निकाली थी। इसकी लिखित परीक्षा 17 जनवरी को आयोजित हुई थी। इसकी फाइनल आंसर-की 15 जून को जारी हुई थी। इसी के आधार पर बोर्ड ने 11 जून 2026 को भर्ती का परिणाम घोषित किया था। अब सफल अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया चल रही हैं।

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