कोटा में पत्नी की हत्या के दोषी पति के साथ ससुर, दो देवर को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोटा की महिला उत्पीड़न प्रकरण क्रम-1 के जज ने मंगलवार को हत्या के दोषी पति बंटी महावर, ससुर पन्नालाल, देवर दिलीप और रवि को सजा सुनाते हुए 35-35 हजार का जुर्माना भी लगाया। दोषियों ने महिला शालू महावर की तीन साल पहले हत्या की थी। इसके बाद सबूत मिटाने की कोशिश की थी। इसके लिए पहले शव को जमीन में गाड़ा। बाद में बदबू आने पर शालू के शव को नहर में फेंक दिया गया था। बहन ने कराया था मामला दर्ज सहायक निदेशक अभियोजन बलराम मीणा ने बताया- शालू महावर की बहन ज्योति ने अगस्त 2025 में रेलवे कॉलोनी थाने में शिकायत दी थी। इसमें बताया कि मेरी बहन शालू की शादी अंबेडकर कॉलोनी रोटेदा रोड निवासी बंटी महावर से हुई थी। शादी के बाद से ही बहन शालू को ससुराल में तंग किया जाता था। ज्योति ने बताया- 31 जुलाई से 2 अगस्त 2023 तक शालू के साथ पति और ससुराल वालों ने मारपीट की। मसाला पीसने के पत्थर से शालू पर वार किया, जिससे उसकी मौत हो गई। मौत के बाद शालू के शव को घर के गहरे गड्ढे में गाढ़ दिया। दो दिन बाद बदबू आने लगी तो शालू के शव को प्लास्टिक के कट्टे में रखकर नहर में फेंक दिया। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। आरोपी पति बंटी महावर, देवर दिलीप व रवि और ससुर पन्नालाल को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट में 23 लोगों के बयान करवाए गए थे।
