बूंदी में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने बड़ा फैसला लिया है। अब प्रतिबंधित प्लास्टिक का निर्माण करने वालों की सटीक सूचना देने पर 5 हजार रुपए की जगह 15 हजार रुपए तक का इनाम दिया जाएगा। वहीं, प्लास्टिक कैरी बैग और प्रतिबंधित वस्तुओं के भंडारण, बिक्री या परिवहन की सूचना देने वालों को भी प्रति क्विंटल के हिसाब से अधिकतम 10 हजार रुपए तक का पुरस्कार मिलेगा। मंडल ने आमजन से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की है। प्रतिबंध को प्रभावी बनाने के लिए बड़ा कदम राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल बूंदी ने सिंगल यूज प्लास्टिक और प्लास्टिक कैरी बैग पर लगे पूर्ण प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के लिए पुरस्कार योजना में संशोधन किया है। क्षेत्रीय अधिकारी ने बताया कि आमजन की सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। 1 जुलाई 2022 से लागू है पूर्ण प्रतिबंध भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की 12 अगस्त 2021 की अधिसूचना के अनुसार, 1 जुलाई 2022 से देशभर में चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लागू है। इन प्लास्टिक वस्तुओं पर है पूरी तरह रोक प्रतिबंधित सामग्री में प्लास्टिक स्टिक वाले ईयर बड्स, गुब्बारों की प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक झंडे, कैंडी और आइसक्रीम की स्टिक शामिल हैं। इसके अलावा थर्माकोल (पॉलीस्टाइरीन) से बनी सजावटी सामग्री और केवल एक बार उपयोग में आने वाली प्लास्टिक कटलरी जैसे प्लेट, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ और ट्रे भी पूरी तरह प्रतिबंधित हैं। मिठाई के डिब्बों पर लिपटी प्लास्टिक फिल्म, आमंत्रण पत्रों एवं सिगरेट पैकेट की प्लास्टिक शीट और 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पीवीसी बैनर का उपयोग भी गैरकानूनी घोषित किया गया है। सूचना देने वालों को मिलेगा नकद पुरस्कार मंडल के अनुसार, प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग या सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं का निर्माण करने वाली किसी भी इकाई की सटीक सूचना देने वाले व्यक्ति को 15 हजार रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं, इन वस्तुओं की बिक्री, ट्रांसपोर्ट या भंडारण की जानकारी देने पर सूचनादाता को 1 हजार रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से अधिकतम 10 हजार रुपए तक का पुरस्कार मिलेगा। आमजन से सहयोग की अपील जिला प्रशासन और राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने लोगों से सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की अपील की है। यदि किसी व्यक्ति को प्रतिबंधित प्लास्टिक के निर्माण या भंडारण की जानकारी मिलती है तो वह क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, बूंदी में व्यक्तिगत रूप से सूचना दे सकता है। इसके अलावा ई-मेल rorpcb.bundi@gmail.com पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
