राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय तथा पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं प्राधिकरण, मोहाली के दिशा-निर्देशों के तहत 14 मार्च को मोगा, निहाल सिंह वाला और बाघापुराना में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इन अदालतों में दीवानी मामले, घरेलू विवाद, मोटर वाहन दुर्घटना मुआवज़े के मामले, ज़मीन संबंधी विवाद, बिजली चोरी के मामले, चेक बाउंस के मामले, ट्रैफिक चालान, रिकवरी सूट और श्रम संबंधी मामले रखे जा सकेंगे। लोक अदालत से दो पक्षों की दुश्मनी होती खत्म जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-चेयरमैन जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरण मोगा, मिस नीलम अरोड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि इन लोक अदालतों से आम लोगों को त्वरित राहत मिलती है, साथ ही उनके समय और धन की भी बचत होती है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से दोनों पक्षों के बीच आपसी दुश्मनी समाप्त होती है और भाईचारा बढ़ता है। कोर्ट की फीस वापस मिल जाती है लोक अदालत में फैसला होने के बाद मामले में लगी पूरी कोर्ट फीस भी वापस मिल जाती है। इसके फैसले को दीवानी अदालत की डिग्री के समान मान्यता प्राप्त होती है और इसके खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती। मिस अरोड़ा ने आम लोगों से अपील की है कि वे अपने मामलों का निपटारा लोक अदालत में करवाकर अधिक से अधिक लाभ उठाएं। कानूनी सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता या सलाह के लिए हेल्पलाइन नंबर 15100 डायल किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, कार्यालय के फोन नंबर 01636-235864 अथवा ई-मेल आईडी dlsa.moga@punjab.gov.in पर भी संपर्क किया जा सकता है।
