चंडीगढ़ में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने और आतंकी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। DC निशांत कुमार यादव ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS)-2023 की धारा 163 के तहत नए आदेश जारी किए हैं। प्रशासन के अनुसार, कई मामलों में आतंकवादी और असामाजिक तत्व सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों की वर्दी, स्टिकर, लोगो और झंडों का इस्तेमाल कर वारदातों को अंजाम देते हैं। इसी खतरे को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। दुकानदारों के लिए नए नियम लागू
नए आदेश के तहत अब चंडीगढ़ में कोई भी दुकानदार सेना, पुलिस या अर्धसैनिक बलों से जुड़ी वर्दी, कपड़े, स्टिकर, लोगो या वाहनों पर लगने वाले झंडे बिना पहचान पत्र देखे नहीं बेच सकेगा। विक्रेताओं को हर खरीदार का पूरा रिकॉर्ड रखना अनिवार्य किया गया है। इसमें पहचान पत्र और अन्य जरूरी जानकारी सुरक्षित रखनी होगी। 60 दिनों तक लागू रहेगा आदेश
प्रशासन की ओर से जारी आदेश 13 मई 2026 की मध्यरात्रि से लागू हो गया है। यह आदेश अगले 60 दिनों यानी 11 जुलाई 2026 तक प्रभावी रहेगा। प्रशासन ने साफ कहा है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों और व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS)-2023 की धारा 223 और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।