भरतपुर। ट्रैक्टर चालकों से अवैध वसूली और रिश्वत मांगने के 12 साल पुराने मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विशेष अदालत ने तत्कालीन सहायक उप निरीक्षक (ASI) बलवीर शर्मा को दोषी ठहराया है। अदालत ने आरोपी को तीन साल के साधारण कारावास के साथ 15 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना जमा नहीं कराने पर आरोपी को तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।