हनुमानगढ़ जिले में पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। दो चरणों (तृतीय और चतुर्थ) में होने वाले इन चुनावों में एक जिला परिषद के 37 सदस्यों, 10 पंचायत समितियों के 208 सदस्यों और 325 ग्राम पंचायतों के 3,385 वार्ड पंचों का निर्वाचन होगा। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव ईवीएम से, जबकि सरपंच और वार्ड पंच के चुनाव मतपेटियों के माध्यम से कराए जाएंगे। जिला परिषद सदस्यों के लिए नामांकन 19 अक्टूबर से शुरू होंगे और मतदान का पहला चरण 3 नवंबर को होगा। ग्राम पंचायतों में सरपंच और पंच पदों के लिए मतदान 5 नवंबर को निर्धारित है। चुनाव के लिए अभ्यर्थियों की खर्च सीमा भी तय की गई है। 19 अक्टूबर से नामांकन, 23 अक्टूबर अंतिम तारीख जिला परिषद के 37 सदस्यों के निर्वाचन के लिए नामांकन प्रक्रिया 19 अक्टूबर, 2026 से शुरू होगी। नामांकन पत्र 23 अक्टूबर को अपराह्न 3 बजे तक दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की संवीक्षा 24 अक्टूबर को होगी, जबकि अभ्यर्थी 26 अक्टूबर को अपराह्न 3 बजे तक नाम वापस ले सकेंगे। नाम वापसी की समय सीमा समाप्त होने के बाद इसी दिन चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे और चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची जारी होगी। छह पंचायत समितियों में 3 नवंबर को मतदान जिले की 10 पंचायत समितियों के 208 सदस्यों के लिए दो चरणों में मतदान होगा। तृतीय चरण में हनुमानगढ़ जंक्शन, पीलीबंगा, नोहर, पल्लू, भादरा और राजपुरा (8 बीएचडी) क्षेत्र शामिल हैं। इन पंचायत समितियों के सदस्यों के लिए नामांकन 19 अक्टूबर से शुरू होंगे। नामांकन की अंतिम तारीख 23 अक्टूबर को अपराह्न 3 बजे तक है। संवीक्षा 24 अक्टूबर को और नाम वापसी 26 अक्टूबर को अपराह्न 3 बजे तक होगी। इसके बाद चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे। इन क्षेत्रों में 3 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। तृतीय और चतुर्थ चरण की मतगणना 20 नवंबर को सुबह 8 बजे से शुरू होगी। 25 नवंबर को जिला प्रमुख, 27 नवंबर को पंचायत समिति प्रधान का चुनाव जिला परिषद के सदस्यों के निर्वाचन के बाद जिला प्रमुख का चुनाव 25 नवंबर को और उप जिला प्रमुख का चुनाव 26 नवंबर, 2026 को होगा। इन चुनावों से संबंधित बैठक की कार्यवाही सुबह 10 बजे से शुरू होगी। वहीं, जिले की सभी 10 पंचायत समितियों के प्रधान पद के लिए 27 नवंबर और उप प्रधान पद के लिए 28 नवंबर को चुनाव होगा। ग्राम पंचायतों में 4 नवंबर को नामांकन, 5 को मतदान जिले की सभी 325 ग्राम पंचायतों में सरपंच, उपसरपंच और वार्ड पंचों के निर्वाचन की प्रक्रिया दो चरणों में पूरी होगी। तृतीय चरण में शामिल छह पंचायत समितियों की ग्राम पंचायतों के लिए निर्वाचन की लोक सूचना 19 अक्टूबर को जारी होगी। सरपंच और पंच पदों के लिए 4 नवंबर को सुबह 8 से 11 बजे तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की संवीक्षा सुबह 11:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगी। इसके बाद दोपहर 2 बजे के तुरंत बाद नाम वापसी की प्रक्रिया होगी। नाम वापसी समाप्त होने पर चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे और अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित होगी। इन ग्राम पंचायतों में 5 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। मतगणना मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद ग्राम पंचायत मुख्यालय पर होगी, जबकि उपसरपंच का चुनाव 6 नवंबर को कराया जाएगा। जिला परिषद और पंचायत समिति में ईवीएम, ग्राम पंचायतों में मतपेटियां पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 में मतदान के लिए अलग-अलग व्यवस्थाएं निर्धारित की गई हैं। जिले की सभी ग्राम पंचायतों में सरपंच और वार्ड पंच का निर्वाचन मतपेटियों के माध्यम से होगा। वहीं, जिला परिषद और पंचायत समितियों के सभी वार्डों के सदस्यों का चुनाव ईवीएम से कराया जाएगा। मतदाता पहचान पत्र नहीं तो 11 वैकल्पिक दस्तावेज मान्य मतदान के दौरान मतदाताओं को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई मतदाता किसी कारणवश यह पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से निर्धारित 11 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक मूल दस्तावेज दिखाना होगा। इनमें आधार कार्ड, वीबी-जी राम जी कार्ड, बैंकों या डाकघरों की फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा कार्ड, आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन दस्तावेज, कर्मचारियों के फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों एवं विधायकों को जारी सरकारी पहचान पत्र तथा यूडीआईडी कार्ड शामिल हैं। इनमें से वही दस्तावेज मान्य होंगे, जो पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन की घोषणा से पहले जारी किए गए हों। अभ्यर्थियों की खर्च सीमा तय, रात 10 से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर पर रोक चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम चुनाव खर्च की सीमा निर्धारित की गई है। इसके तहत जिला परिषद सदस्य के लिए 3 लाख रुपए, पंचायत समिति सदस्य के लिए 1.50 लाख रुपए और सरपंच पद के लिए 1 लाख रुपए खर्च किए जा सकेंगे। चुनाव प्रचार के दौरान वाहनों, लाउडस्पीकरों, कटआउट, होर्डिंग, पोस्टर और बैनर के इस्तेमाल सहित अन्य गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए प्रतिबंध भी लागू रहेंगे। लाउडस्पीकर का उपयोग करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या सक्षम अधिकारी से लिखित अनुमति लेना जरूरी होगा। इसके अलावा रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।