Subhash Chandra Insolvency Case: एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा को बड़ी राहत मिलने के कुछ ही दिन बाद मामला फिर उलझ गया है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT ने उनके दिवालिया मामले में 25 अगस्त को दिए गए आदेश पर मंगलवार को रोक लगा दी। साथ ही चंद्रा को गारंटर के तौर पर अपनी संपत्तियां बेचने या किसी और तरीके से ट्रांसफर करने से रोक दिया गया है। यह मामला अब एनसीएलटी की पांच सदस्यों वाली विशेष पीठ के सामने जाएगा। दरअसल, केस की सुनवाई कर रहे तीन सदस्यों के आदेशों में आपसी मतभेद सामने आए हैं। ऐसे में किसी एक स्पष्ट बहुमत वाले फैसले पर पहुंचना संभव नहीं हो पाया।
