जयपुर के MI रोड स्थित शोरूम का बकाया किराया नहीं चुकाने पर कोर्ट ने खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के सचिव की कुर्सी को कुर्क करके सील कर दिया गया। किराया अधिकरण (कोर्ट) के आदेश पर कोर्ट सैल अमीन बाबूलाल शर्मा ने जवाहरलाल नेहरू मार्ग स्थित खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के कार्यालय पहुंचकर सचिव की कुर्सी को कुर्क करने की कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि शोरूम के किराए को लेकर मामला अदालत में चल रहा था और भुगतान के आदेश के बाद भी बकाया राशि जमा नहीं की गई। इस मामले में अर्जीदार सुधीर कासलीवाल और अन्य ने अदालत के आदेश की पालना के लिए प्रार्थना पत्र दायर किया था। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने बोर्ड को बकाया किराया अदा करने के आदेश जारी किए थे। आदेशों की अवहेलना होने पर प्रार्थी पक्ष द्वारा संपत्ति कुर्क करने की गुहार लगाई गई थी। बोर्ड पर 1.33 करोड़ रुपए है बकाया अधिवक्ता विनोद कुमार जैन ने बताया कि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड ने अर्जीदार से एमआई रोड पर पांच बत्ती स्थित शोरूम (ग्राम्या) किराए पर ले रखा था। साल 2008 में शोरूम मालिक ने यह संपत्ति खाली करवाने के लिए कोर्ट में अर्जी दायर की थी। जिस पर लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने 2019 में बोर्ड को परिसर खाली करने का आदेश देते हुए साल 2007 से प्रतिमाह 61 हजार रुपए किराया तय किया था। लेकिन बोर्ड ने ना तो शोरूम खाली किया और ना ही बकाया किराया चुकाया। इसी साल मार्च में खाली की संपत्ति इस पर अर्जीदार ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दायर करके आदेश की पालना कराने की अपील की। कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए इसी साल मार्च में अर्जीदार को दुकान का कब्जा दिलवाया। वहीं बकाया 1.33 करोड़ किराया चुकाने का निर्देश दिया। लेकिन बोर्ड ने इसके बाद भी किराया नहीं चुकाया तो कोर्ट ने बोर्ड के सचिव की कुर्सी कुर्क करने के निर्देश दिए। कोर्ट के निर्देश पर किराए की वसूली के लिए ही यह कुर्की की कार्रवाई की गई है।
