EPF E-Nomination: अगर आपने नौकरी शुरू करते समय EPF में माता-पिता या किसी अन्य व्यक्ति को नॉमिनी बनाया था और बाद में शादी हो गई है, तो अब आपको अपना EPF नॉमिनेशन अपडेट करना जरूरी है। दरअसल, EPF Scheme 2026 के अनुसार शादी के बाद, पहले से की गई नॉमिनेशन ऑटोमेटिकली इनवैलिड हो जाती है। ऐसे में कर्मचारी की मृत्यु होने पर PF, पेंशन और बीमा का पैसा मिलने में परिवार को अतिरिक्त दस्तावेज देने पड़ सकते हैं और क्लेम के निपटारे में देरी हो सकती है। इसलिए शादी के बाद नई E-Nomination करना बेहद जरूरी है।
