हनुमानगढ़: शादी-ब्याह की दावत हो या धार्मिक और सामाजिक आयोजन, केवल स्वादिष्ट भोजन बनाना ही पर्याप्त नहीं होगा। भोजन परोसने से पहले उसके पीछे वैध दस्तावेज भी होने जरूरी होंगे। हनुमानगढ़ जिले में अब बिना एफएसएसएआई लाइसेंस या पंजीकरण वाले हलवाई और कैटरर सार्वजनिक आयोजनों में भोजन तैयार या परोस नहीं सकेंगे।