अमृतसर की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो कोर्ट) ने नाबालिग से रेप मामले में आरोपी को कड़ी सजा सुनाई है। कोर्ट ने गांव खुशूपुरा निवासी बॉबी उर्फ बब्बी को 20 वर्ष की कठोर कारावास और 55,000 रुपए जुर्माने से दंडित किया है। आरोपी को एफआईआर नंबर 140, दिनांक 15 अप्रैल 2024 के तहत दोषी ठहराया गया। मामले के अनुसार, घटना 12 और 13 अप्रैल 2024 की मध्य रात्रि की है। पीड़िता के माता-पिता अपने घर में सो रहे थे। रात करीब 1 से 2 बजे के बीच पीड़िता की मां ने देखा कि उनकी नाबालिग बेटी घर में नहीं है। तलाश करने पर पता चला कि आरोपी उसे शादी का झांसा देकर अपने साथ ले गया था। पहले से शादीशुदा था आरोपी आरोपी पहले से ही पीड़िता के परिवार के साथ काम करता था, जिसके कारण उस पर भरोसा किया जाता था। जांच में सामने आया कि आरोपी पहले से शादीशुदा है और उसके दो नाबालिग बच्चे भी हैं। इसके बावजूद उसने पीड़िता के साथ बार-बार जबरन रेप किया। कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया। कोर्ट ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 363 और 366 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4(2) के तहत सजा सुनाई। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस प्रकार के अपराधों पर सख्ती से रोक लगाना आवश्यक है, ताकि समाज में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।
