चंडीगढ़ महिला को आंख मारने, फ्लाइंग किस करने और अश्लील इशारे करने का मामला जिला अदालत में साबित हो गया। अदालत ने रामदरबार निवासी एक व्यक्ति को महिला से छेड़छाड़ का दोषी करार देते हुए 10 हजार रुपए हर्जाना लगाने का आदेश दिया है। यह राशि पीड़ित महिला को दी जाएगी। हालांकि अदालत ने दोषी को जेल की सजा देने की बजाय प्रोबेशन यानी अच्छे आचरण की शर्त पर रिहा कर दिया। सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील ने अदालत में दलील दी कि उसे झूठे मामले में फंसाया गया है और उसने महिला से कोई छेड़छाड़ नहीं की। हालांकि अदालत ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर इन दलीलों को खारिज करते हुए आरोपी को दोषी ठहराया। 6 महीने व्यवहार सुधारने के आदेश अदालत ने आदेश दिया कि दोषी को 6 महीने तक अपने व्यवहार में सुधार करना होगा। इस दौरान उस पर पुलिस की नजर रहेगी। यदि इस अवधि में उसके खिलाफ दोबारा ऐसी कोई शिकायत सामने आती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। सेक्टर-31 थाना पुलिस ने इस मामले में 1 सितंबर 2021 को आईपीसी की धारा 354ए (छेड़छाड़) और 509 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना) के तहत एफआईआर दर्ज की थी। शिकायत पड़ोस में रहने वाली महिला ने दी थी। घर के बाहर झाड़ू लगाते समय छेड़छाड़ महिला ने पुलिस को बताया कि 28 अगस्त 2021 की सुबह वह अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी। उसी दौरान आरोपी वहां आया और आंख मारने, फ्लाइंग किस करने के साथ-साथ अभद्र इशारे करने लगा। आरोपी ने महिला पर गलत टिप्पणियां भी कीं। महिला के विरोध करने पर वह मौके से भाग गया। पीड़िता ने बताया कि आरोपी उस समय शराब के नशे में था और पहले भी कई बार इस तरह की हरकतें कर चुका था। जब इस बार उसने हदें पार कर दीं तो महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। महिला का आरोप है कि जब इस घटना की जानकारी आरोपी के परिवार को मिली तो वे उल्टा झगड़ा करने पहुंच गए। आरोपी के बेटे शराब के नशे में महिला के घर आए और विवाद किया। इसके बाद पुलिस ने मामले में सख्त रुख अपनाते हुए केस दर्ज किया।