फलोदी के अतिरिक्त सैशन न्यायाधीश जयपाल जाणी ने अवैध रूप से अफीम रखने के मामले में एक व्यक्ति को आरोपी ठहराया है। आरोपी सोनाराम, निवासी रड़का बेरा पड़ियाल को चार साल के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। मामला 2 दिसंबर 2009 यह मामला 2 दिसंबर 2009 का है, जब पुलिस थाना बाप के तत्कालीन थानाधिकारी सुगन सिंह ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की। उन्होंने नेशनल हाईवे 15 पर किशनेरी नाडी, सरहद कान सिंह की सिड पर स्थित एक होटल पर दबिश दी। यह होटल दोषी ठाकुर राम पुत्र सोनाराम का था। होटल की तलाशी के दौरान एक प्लास्टिक की थैली में 90 ग्राम अफीम का दूध बरामद हुआ। ठाकुर राम के पास अफीम रखने का कोई वैध लाइसेंस नहीं था। अफीम बरामद होने के बाद ठाकुर राम को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। मामले की जांच लोहावट पुलिस थानाधिकारी मांगु खां को सौंपी गई। जांच में अपराध प्रमाणित पाए जाने पर न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया। सरकार की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक कैलाश कड़वासरा ने इस मामले में पैरवी की। आरोप प्रमाणित होने पर अदालत ने ठाकुर राम को चार साल के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये के जुर्माना लगाया। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।