नशा तस्करों की अवैध कमाई से अर्जित संपत्तियों पर शिकंजा कसते हुए टिब्बी पुलिस ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 68 एफ के तहत ग्राम पंचायत गुड़िया में नशा तस्कर सिकंदर खान के भाई सुहेल खान के नाम दर्ज 249 वर्गगज क्षेत्रफल के रिहायशी मकान को फ्रीज कर दिया। अब पुलिस प्रशासन की अनुमति के बिना इस संपत्ति का किसी भी प्रकार का लेन-देन नहीं किया जा सकेगा। खरीद-फरोख्त और गिरवी रखने पर रोक पुलिस के अनुसार, गुड़िया गांव में स्थित यह रिहायशी मकान करीब 249 वर्गगज क्षेत्रफल में बना है। संपत्ति फ्रीज किए जाने के बाद इसे पुलिस प्रशासन की अनुमति के बिना बेचना, खरीदना, गिरवी रखना या किसी अन्य व्यक्ति के नाम उपहार में देना गैर-कानूनी होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सिकंदर पर दर्ज हैं करीब आधा दर्जन मामले टिब्बी थानाधिकारी राकेश सांखला ने बताया कि कार्रवाई का उद्देश्य नशा तस्करी से अर्जित धन से बनाई गई संपत्तियों पर रोक लगाना और तस्करों की आर्थिक गतिविधियों को कमजोर करना है। नशा तस्कर सिकंदर खान के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत करीब आधा दर्जन मामले दर्ज हैं। पुलिस अब तस्करी से जुड़े नेटवर्क और उससे अर्जित अन्य संपत्तियों की भी गहन जांच कर रही है। पुलिस प्रशासन की अनुमति के बिना नहीं होगा लेन-देन संपत्ति फ्रीज करने की कार्रवाई थानाधिकारी राकेश सांखला के नेतृत्व में की गई। पुलिस के इस कदम से संबंधित संपत्ति पर मालिकाना हक के सामान्य इस्तेमाल के बजाय उसके हस्तांतरण और वित्तीय लेन-देन पर कानूनी रोक प्रभावी हो गई है। नशा तस्करों की संपत्तियां रडार पर एसपी बी. आदित्य के निर्देशन में जिले में नशा तस्करों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि एनडीपीएस मामलों में आरोपियों की अवैध कमाई और उससे बनाई गई संपत्तियों को चिन्हित कर नियमानुसार कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।