Old Gold Jewellery Sale Tax: अगर आप घर में रखे पुराने सोने के गहने बेचने की सोच रहे हैं तो इस पर कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ सकता है। वहीं, कुछ टैक्सपेयर्स को लग सकता है कि पुराना सोना बेचने से मिली रकम का इस्तेमाल नई सोने की ज्वेलरी खरीदने में करते हैं, तो वे टैक्स देने की जरूरत को कम या पूरी तरह खत्म कर सकते हैं। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 45(1) के मुताबिक सिर्फ पुराने गहने देकर नए गहने खरीद लेने से उस पर बनने वाला कैपिटल गेन टैक्स खत्म नहीं होता। नियमों के मुताबिक पुराने गहने बेचना और नए गहने खरीदना, दोनों अलग-अलग लेनदेन माने जाते हैं। फिर भी एक तरीका है, जिसके जरिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को बचाया जा सकता है।
