Income Tax Notice: ITR दाखिल करने के बाद अगर आपको लगता है कि अब टैक्स से जुड़ा कोई काम बाकी नहीं है, तो जरा ठहरिए। रिटर्न जमा करना सिर्फ एक पड़ाव है। इसके बाद भी इनकम टैक्स विभाग की तरफ से नोटिस या इंटिमेशन आ सकता है। वित्त वर्ष 2025-26 की आय के लिए असेसमेंट ईयर 2026-27 में दाखिल किए जाने वाले ITR पर पुराना इनकम टैक्स एक्ट, 1961 लागू होता है। आईटीआर फॉर्म 1 और 2 के लिए रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई 2026 कब की खत्म हो चुकी है। ऐसे में अब वेतनभोगी कर्मचारी, पेंशनर और दूसरे टैक्सपेयर्स को अपना ईमेल, इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल और ई-प्रोसीडिंग्स सेक्शन नियमित रूप से चेक करते रहना चाहिए। देखें कि विभाग की तरफ से कोई नोटिस तो नहीं आया है।