SEBI Nomination Rules: अगर आपका डीमैट अकाउंट या म्यूचुअल फंड फोलियो सिंगल नाम पर है, तो 1 सितंबर 2026 से आपको नॉमिनी का नाम देना अनिवार्य होगा। बाजार नियामक सेबी (SEBI) के मुताबिक नॉमिनेशन के नियमों में कुछ बदलाव किया गया है। इसका मकसद निवेशक की मौत के बाद परिवार या कानूनी वारिसों के लिए संपत्ति ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को आसान बनाना है। इसमें सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब निवेशक नॉमिनेशन का कॉलम खाली नहीं छोड़ सकेंगे।
