ITR filing 2026: कई बार जल्दबाजी में की गई बिक्री या कमजोर रियल एस्टेट बाजार की वजह से मकान, प्लॉट या कमर्शियल प्रॉपर्टी को खरीदी गई कीमत से कम पर बेचना पड़ जाता है। ऐसे में प्रॉपर्टी बेचने पर नुकसान उठाना पड़ता है। इस नुकसान को आप टैक्स बचाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।। इसके लिए इनकम टैक्स भरते समय कुछ जानकरियां सही से भरनी होती है। यह जानना जरूरी है कि इनकम टैक्स के नियमों के तहत इस घाटे को कैपिटल लॉस माना जाता है और इसे टैक्स बचाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
