भास्कर न्यूज | टोंक अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक महावीर महावर ने पुलिस वाहन को टक्कर मारने वाले ट्रक चालक को घटनाक्रम का दोषी माना है। न्यायाधीश ने अभियुक्त प्रताप (46) पर दोष प्रमाणित होने पर उसको एक साल का साधारण कारावास और 3 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। एपीपी प्रदीप कुमार साहू ने बताया कि आरएलआर, कोटा सूरज भान सिंह ने दूनी थाने के तत्कालीन एसएचओ को घटनास्थल राष्ट्रीय राजमार्ग-52 पोल्याड़ा पर एक तहरीर पेश की थी कि वह 2004 में 10 जून को रात्रि में कांस्टेबल शैलेंद्र सिंह के साथ गार्ड ड्यूटी को लेकर पुलिस लाइन, कोटा के वाहन से पुलिस लाइन कोटा, ग्रामीण से जयपुर वायरलेस का सामान व अस्त्र लेकर एसआई दयानंद, एएसआई महिपाल सिंह, दुर्गासिंह, किशनसिंह, इंद्रसिंह व चालक (कांस्टेबल) वीरेंद्र सिंह के साथ कोटा ग्रामीण के लिए रवाना हुए थे। जैसे ही उनके वाहन हाइवे पर पोल्याड़ा चौकी के पास पहुंचे सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने गलत साइड में आकर टक्कर मार दी। उनका आरोप था कि चालक की रोंग साइड में तेज गति से लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने से हादसा हुआ। इसको लेकर देवली न्यायालय में पुलिस ने चालान पेश किया था। न्यायालय के समक्ष 11 गवाह व 16 दस्तावेज पेश किए गए थे। 13 दिसम्बर 2017 को न्यायालय देवली ने सुनवाई के बाद अभियुक्त प्रताप को दोषी मानते हुए एक साल के कारावास व 4500 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई थी।