भास्कर न्यूज |लुधियाना अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बरिंदर सिंह रमाना की अदालत ने नौकर आकाश कुमार उर्फ विजय को नाबालिग बच्चे के अपहरण और चोरी के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी को IPC की धारा 364-A (फिरौती के लिए अपहरण) और धारा 381 (नौकर द्वारा चोरी) के तहत दोषी ठहराया। जानकारी के अनुसार, आरोपी आकाश कुमार गांव रौद निवासी परमजीत सिंह के घर मवेशियों की देखभाल के लिए नौकर था। 29 जुलाई 2021 को उसने छह साल के बच्चे को जबरदस्ती TVS स्कूटी पर बैठाकर मंगली की तरफ ले गया। अगले दिन आरोपी ने बच्चे को छोड़ने के बदले 4 लाख रुपए की फिरौती मांगी। पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी ने शिकायतकर्ता की स्कूटी भी चोरी की थी और पहले 50 हजार रुपए भी मांग चुका था। ट्रायल के दौरान नाबालिग और पिता की प्रत्यक्ष गवाही के बाद कोर्ट ने सभी सबूतों को मान्यता देते हुए आरोपी को सजा सुनाई। कोर्ट का फैसला: अदालत ने सभी सबूतों पर विचार करने के बाद माना कि अभियोजन पक्ष ने बिना किसी संदेह के आरोपी का अपराध साबित कर दिया है। इसके बाद कोर्ट ने आरोपी आकाश कुमार उर्फ विजय को IPC की धारा 364-A के तहत आजीवन कारावास और धारा 381 के तहत सजा सुनाई।