अमृतसर | पुलिस कमिश्नरेट अमृतसर ने शहरवासियों के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकरों, साउंड सिस्टम और डीजे के उपयोग पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी है। यह क दम माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए उठाया गया है। पुलिस कमिश्नर ने स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध कमिश्नरेट क्षेत्र में किसी भी धार्मिक स्थल, कार्यक्रम, आयोजन में समान रूप से लागू होगा। आदेश जारी करने का मुख्य कारण देर रात तक तेज आवाज से होने वाले ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण पाना है। कमिश्नरेट अमृतसर ने धारा 163 बीएनएस के तहत चेतावनी दी है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बिना अनुमति लाउडस्पीकर का उपयोग दंडनीय अपराध माना जाएगा।