जैसलमेर में शनिवार को लोक सूचना जारी होने के साथ ही पंचायती चुनाव के चौथे चरण की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए 14 नवंबर को मतदान होगा, जबकि सरपंच और पंच पदों के लिए 16 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलक्टर अनुपमा जोरवाल ने बताया कि चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए प्रशासन ने सभी जरूरी तैयारियां कर ली हैं। चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतगणना 20 नवंबर को जिला मुख्यालय पर होगी। 4 नवंबर तक जमा होंगे नामांकन, 5 को जांच और 6 को चुनाव चिह्न जिला निर्वाचन अधिकारी अनुपमा जोरवाल ने बताया कि जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए 31 अक्टूबर को लोक सूचना जारी होगी। इसके साथ ही नामांकन जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अभ्यर्थी 4 नवंबर को दोपहर 3 बजे तक नामांकन जमा कर सकेंगे। 5 नवंबर को सुबह 11 बजे से नामांकन पत्रों की जांच होगी। 6 नवंबर को दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इसके तुरंत बाद चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी होगी। पंच-सरपंच के लिए 15 नवंबर को नामांकन पंच और सरपंच पदों के लिए नामांकन जमा करने की प्रक्रिया 15 नवंबर को सुबह 8 से 11 बजे तक होगी। इसी दिन सुबह 11:30 बजे तक नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। दोपहर 2 बजे तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकेंगे। इसके तुरंत बाद चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी होगी। अलग-अलग पदों के लिए इन तारीखों में होगा मतदान पंचायत चुनाव एक ही चरण में कराए जाएंगे। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए 14 नवंबर को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। पंच और सरपंच पदों के लिए 16 नवंबर को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। उप सरपंच का चुनाव 17 नवंबर को होगा। जिला प्रमुख के लिए 25 नवंबर, उप जिला प्रमुख के लिए 26 नवंबर, प्रधान के लिए 27 नवंबर और उप प्रधान के लिए 28 नवंबर को मतदान होगा। 20 नवंबर को जिला मुख्यालय पर होगी मतगणना पंच और सरपंच पदों के लिए मतगणना 16 नवंबर को मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद होगी। वहीं, जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतगणना 20 नवंबर को सुबह 8 बजे से जिला मुख्यालय पर होगी। जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, प्रधान और उप प्रधान के चुनाव की मतगणना मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद की जाएगी। आचार संहिता लागू, नए विकास कार्यों पर रोक चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही संबंधित पंचायतीराज क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। यह चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक प्रभावी रहेगी। आचार संहिता लागू होने से पहले जिन विकास कार्यों के कार्यादेश जारी हो चुके हैं या जो काम पहले से चल रहे हैं, वे जारी रह सकेंगे। हालांकि, नए विकास कार्यों, नई योजनाओं और नए कार्यादेशों पर रोक रहेगी।
