बीकानेर में जमीनी विवाद में भाभी की हत्या करने वाले देवर, उसकी पत्नी और बेटी और 2 चचेरे भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। आरोपियों ने महिला को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की थी। इसके बाद लाठी-डंडों से पीटा और अंत में गोली मार दी थी। इसमें बीकानेर की अपर सेशन न्यायाधीश संख्या-5 मधु हिसारिया की अदालत ने 5 को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। अपर लोक अभियोजक शिवशंकर स्वामी ने बताया- बज्जू थाना क्षेत्र में साल 2018 में जमीन विवाद को लेकर हुई सुशीला की हत्या कर दी गई थी। इसमें कोर्ट ने मुख्य आरोपी देवर शंकरलाल, उसकी पत्नी गुड्डी उर्फ मोहिनी देवी, बेटी उर्मिला और चचेरे भाई राजाराम, अनोपराम को हत्या सहित विभिन्न धाराओं में दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। ग्राफिक से समझिए पूरा मामला… शंकर लाल ने चलाई थी गोली स्वामी ने बताया- 23 दिसंबर 2018 की सुबह पत्नी सुशीला खेत पर गई थी। उसी दौरान पुराने जमीन विवाद को लेकर शंकरलाल, राजाराम, अनोपराम, गुड्डी और उर्मिला सहित अन्य लोग ट्रैक्टर, लाठियां और हथियार लेकर पहुंचे। पहले ट्रैक्टर से कुचलने का प्रयास किया गया, फिर मारपीट की गई। बाद में शंकरलाल ने सुशीला पर गोली चला दी, जो उसके पेट में लगी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना में अन्य लोगों पर भी जानलेवा हमला किया गया था। कोर्ट के आदेश से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें… राजस्थान- मारपीट-ट्रैक्टर से कुचलकर हुई थी 5 दलितों की हत्या:मर्डर करने वालों को नहीं ढूंढ पाई CBI; जानें- क्यों छूट गए सारे आरोपी राजस्थान के बहुचर्चित डांगावास हत्याकांड मामले में 11 साल बाद आए कोर्ट के फैसले में सभी 40 आरोपी बरी हो गए। पढ़ें पूरी खबर…
