असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती-2025 में 50 फीसदी पद ही बढ़ेंगे। हाईकोर्ट ने RPSC को निर्देश दिए हैं कि वह विज्ञापित पदों के अतिरिक्त 50 फीसदी पदों तक ही चयन सूची बनाए। जस्टिस गणेशराम मीणा की अदालत ने यह आदेश धर्मवीर मीणा व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। सुनवाई के दौरान आरपीएससी की ओर से भी कहा गया कि 50 फीसदी से ज्यादा बढ़ाए गए पदों को वापस ले लिया जाएगा। याचिका में कहा गया था कि नियमों के तहत जारी भर्ती में विज्ञापित पदों की संख्या में केवल 50 फीसदी का ही इजाफा किया जा सकता है, लेकिन कई विषयों (सब्जेक्ट्स) में पदों की संख्या दोगुनी कर दी गई है। दोबारा आवेदन का भी नहीं दिया मौका अधिवक्ता गौरव शर्मा ने बताया कि आरपीएससी ने 18 सितंबर 2025 को असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। जिसके तहत 24 विषयों के 552 पदों पर भर्ती निकाली गई थी। इसके बाद इस विज्ञापन में 13 मई 2026 को संशोधन करते हुए पदों की संख्या बढ़ाकर 890 कर दी गई। इसके लिए अभ्यर्थियों को पुनः (दोबारा) ऑनलाइन आवेदन करने का मौका भी नहीं दिया गया। ऐसे में नियमों के अनुसार, भर्ती में 50 फीसदी से ज्यादा बढ़ाए गए पदों की चयन सूची नहीं बनाई जानी चाहिए।

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