Penalty For Delayed ITR: आयकर रिटर्न (ITR) भरने की 31 जुलाई की डेडलाइन अब बीत चुकी है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसमें कोई और विस्तार नहीं दिया। विभाग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए बताया कि 31 जुलाई तक 5.9 करोड़ रिटर्न दाखिल किए गए। ऐसे में अब लोगों के मन में यह सवाल हो सकता है कि क्या डेडलाइन गुजरने के बाद ITR नहीं भरा जा सकता। जो लोग समय पर रिटर्न नहीं भर पाए, उनके लिए अभी मौका खत्म नहीं हुआ है। वे बिलेटेड यानी विलंबित रिटर्न भरकर अपना काम पूरा कर सकते हैं, बस इसके लिए उन्हें लेट फीस और ब्याज देना होगा।
