पंजाब के बरनाला जिले के स्कूलों के आसपास एनर्जी ड्रिंक्स की बिक्री नहीं होगी। प्रशासन ने इसको लेकर आदेश जारी किया है। इसमें 18 साल से कम के बच्चों को दुकानदार एनर्जी ड्रिंक्स नहीं बेच सकेंगे। साथ ही 25 साल से कम के लोगों को शराब बेचने पर प्रतिबंध है। स्वास्थ्य विभाग को इसके लिए दुकानदारों को जागरूक करने को कहा गया है। आदेश के मुताबिक, शहरी क्षेत्र में स्कूलों के 100 मीटर और ग्रामीण क्षेत्रों में 50 मीटर के दायरे में एनर्जी ड्रिंक्स की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। डिप्टी कमिश्नर टी. बेनिथ ने बच्चों के नशीली दवाओं के सेवन से रोकथाम के लिए तैयार संयुक्त कार्य योजना की त्रैमासिक बैठक में यह निर्देश दिए। इसमें इसको लेकर कई प्रतिबंध लगाए गए। बच्चों को बेचते मिले तो कार्रवाई डिप्टी कमिश्नर ने स्वास्थ्य विभाग को इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा है। सभी दुकानदारों को 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को एनर्जी ड्रिंक्स न बेचने के लिए जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही 25 वर्ष से कम आयु के लोगों को शराब बेचने पर भी सख्त प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसा करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते मिले तो होगी कार्रवाई डिप्टी कमिश्नर ने आबकारी विभाग और पुलिस को सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने से रोकने के निर्देश दिए हैं। ऐसा करते पकड़े जाने कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि शराब पीने वालों को अपने घरों या निजी परिसरों में ही शराब का सेवन करना चाहिए। सभी दुकानदार नियमों का पालन करें जिले में कुल 178 शराब की दुकानें हैं। सभी दुकान मालिकों को सरकारी नियमों का पालन करने को कहा है। बैठक में शिक्षा विभाग से नीरज कुमार, स्वास्थ्य विभाग से डॉ. लिप्सी मोदी (मनोवैज्ञानिक), पुलिस विभाग से गगनदीप कौर, ड्रग इंस्पेक्टर गुरदीप सिंह और जिला बाल संरक्षण अधिकारी गुरजीत कौर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
