अलवर जिले में करीब 3 साल पहले महिला को लाठी-डंडों से मारीपीट के दोषी को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई। एडीजे कोर्ट संख्या-3 ने आरोपी को दोषी मानते हुए उस पर 66 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। रामगढ़ कस्बे के गुर्जर मोहल्ले में महिला अत्री देवी के साथ 30 जुलाई 2023 को आरोपी हरमुख ने मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। लोकअभियोजक अजीत यादव ने बताया- रामगढ़ के बहादुरपुर रोड स्थित गुर्जर मोहल्ले में अत्री देवी अपने बेटे हरमान को बुलाने के लिए गई थी। इस दौरान अत्री देवी ने देखा कि हरमुख उनके बेटे को शराब पिला रहा है। महिला ने इसका विरोध करते हुए हरमुख को बेटे को बिगाड़ने पर उलाहना दिया। इसी बात से नाराज होकर हरमुख ने लाठी से महिला पर हमला कर दिया और उसके साथ जमकर मारपीट की। हत्या के प्रयास सहित कई धारा लगाई थी हमले में अत्री देवी के सिर में गंभीर चोटें आई थीं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर होने पर आईसीयू में इलाज किया गया। घटना के बाद बेटे हरमान ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने हत्या के प्रयास (धारा 307) सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर जांच की और न्यायालय में चालान पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने 13 गवाहों के बयान और 26 दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। साक्ष्यों के आधार पर एडीजे कोर्ट संख्या-3 ने आरोपी हरमुख को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कारावास तथा 66 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
