सीकर में 7 साल की मासूम से रेप करने वाले आरोपी को पॉक्सो कोर्ट-1 ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। आरोपी मासूम बच्ची के मामा के साथ काम करता था। लोक अभियोजक भवानी सिंह जेरठी ने बताया कि 30 मार्च 2023 को 7 साल की मासूम बच्ची के चाचा ने पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया कि उसका और उसके भाई का ससुराल एक जगह ही है। उसके भाई की पत्नी अपने बच्चों के साथ पीहर में थी। उनके साले के साथ काम करने वाले आदमी ने उसकी 7 साल की भतीजी के साथ रेप किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू की। पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार करके 16 मई 2023 को कोर्ट में चालान पेश किया गया। अभियोजन पक्ष की तरफ से 20 गवाह और 29 दस्तावेज साक्ष्य पेश किए गए। जिसके आधार पर अब आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास और 30 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस मामले में पीड़िता को प्रतिकर स्कीम से 3 लाख रुपए दिलवाने का आदेश दिया है। 7 साल की मासूम बच्ची का मामा बस ड्राइवर है। आरोपी उसी बस पर कंडक्टर का काम करता था। इसलिए उसका मासूम बच्ची के ननिहाल में आना-जाना रहता था।
