मोहाली में एक विधवा महिला को शादी का झूठा झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण करने और उसकी संपत्ति (प्लॉट) गिरवी रखकर 15 लाख रुपये का लोन हड़पने का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने हरियाणा के नारायणगढ़ निवासी आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। जांच में पता चला कि आरोपी पर पहले भी धोखा धड़ी के मामले दर्ज हैं। यह शातिर किस्म का ठग है। आरोपी ने फैक्ट्री के नाम लोन लिए, लेकिन न तो फैक्ट्री लगाई न ही लोन को जमा किया। इसके चलत विधवा की संपत्ति की नीलामी की नौबत आ गई है। जानिए कैसे शातिर ने महिला को जाल में फंसाया पीड़िता ने एसएसपी (SSP) एसएएस नगर को दी अपनी शिकायत में बताया कि हरियाणा के अंबाला जिले के नारायणगढ़ स्थित हुडा कॉलोनी (सेक्टर-4) का रहने वाला राकेश मिश्रा उनके परिवार का परिचित था। वर्ष 2016 में जब पीड़िता के पति की मृत्यु हुई, तो आरोपी ने सहानुभूति जताते हुए उनके घर आना-जाना शुरू कर दिया। आरोपी ने खुद को अविवाहित बताकर महिला के सामने शादी का प्रस्ताव रखा और उसका विश्वास जीत लिया। आरोप है कि शादी का झांसा देकर उसने महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाए। हालांकि, बाद में महिला को पता चला कि आरोपी न केवल पहले से शादीशुदा है, बल्कि उसके तीन बच्चे भी हैं। प्लॉट गिरवी रखकर लिया 15 लाख का लोन विश्वास में लेने के बाद आरोपी ने डिस्पोजेबल सामान बनाने की फैक्टरी लगाने का झांसा दिया। उसने अपनी फर्म ‘मैसर्स बालाजी इंटरप्राइजेज’ के नाम पर बैंक ऑफ इंडिया से 15 लाख रुपये का लोन मंजूर कराया, जिसमें 7 लाख रुपये कैश क्रेडिट लिमिट और 8 लाख रुपये टर्म लोन है। लोन मंजूर कराने के लिए आरोपी ने छल-कपट से महिला को बैंक में गारंटर बनाया और उसका प्लॉट गिरवी रखवा दिया। लोन की रकम मिलने के बाद आरोपी ने न तो कोई मशीनें खरीदीं और न ही बैंक की किस्तें भरीं। किस्तें न चुकाए जाने के कारण बैंक ने गारंटर (महिला) की संपत्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है, जिससे महिला का प्लॉट नीलाम होने की कगार पर पहुँच गया है। आरोपी पर पहले से दर्ज है धोखाधड़ी का केस पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी राकेश मिश्रा शातिर किस्म का ठग है। उसके खिलाफ मोहाली में वर्ष 2024 में भी डिस्पोजेबल मशीनें लगाने के नाम पर धोखाधड़ी का एक मामला (आईपीसी की धारा 406, 420 और 120-बी के तहत) पहले से दर्ज है। महिला की शिकायत पर डीएसपी (महिला एवं बाल अपराध शाखा) द्वारा विस्तृत जांच की गई। जांच रिपोर्ट के आधार पर एसएसपी के निर्देशों पर पुलिस ने आरोपी राकेश मिश्रा के खिलाफ धारा 420 के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।