धौलपुर में डकैती प्रभावित क्षेत्र कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश राकेश गोयल ने 10 साल पुराने जानलेवा हमले के मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मुख्य अभियुक्त रामदत्त सहित 4 आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश गोयल ने रामदत्त, उदय सिंह, निरंजन और राममूर्ति को दोषी ठहराया। इन सभी पर उम्रकैद के साथ-साथ हर पर 10,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। पिता-पुत्र पर फायरिंग कर किया था जानलेवा हमला
यह मामला 30 अक्टूबर 2014 को राजाखेड़ा थाना में दर्ज किया गया था। यह घटना 4 बीघा जमीन के विवाद को लेकर हुई थी, जिसमें रिखब चंद जैन और उनके बेटे संजय पर जानलेवा हमला किया गया था।
घटना के अनुसार, रामदत्त सहित 3 आरोपी बाइक पर सवार होकर आए थे। उन्होंने पिता-पुत्र पर फायरिंग की, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे। 5 आरोपी अभी भी फरार
इस मामले में 5 अन्य आरोपी देवा, तेजा, आदित्य, अजीत और प्रमोद अभी भी फरार हैं। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक सतीश शर्मा ने प्रभावी पैरवी की। उन्होंने अदालत में साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर कोर्ट ने यह सजा सुनाई।
यह फैसला पीड़ित पक्ष के लिए न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो लंबे समय से इस मामले में न्याय की प्रतीक्षा कर रहे थे।