तरनतारन नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों के मद्देनजर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट राहुल ने सब-डिवीजन पट्टी और भिखीविंड की सीमा में हथियार ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश कानून-व्यवस्था बनाए रखने और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए जारी किया गया है। इंडियन सिविल प्रोटेक्शन कोड 2023 की धारा 163 के तहत मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने लाइसेंसी हथियार, गोला-बारूद, विस्फोटक सामग्री और अन्य घातक हथियार ले जाने पर रोक लगाई है। सब-डिवीजन पट्टी और भिखीविंड के सभी हथियार लाइसेंस धारक, जिन्हें डिस्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिश पर नोटिस मिलता है, उन्हें नोटिस मिलने के 7 दिनों के भीतर अपने हथियार स्थानीय पुलिस स्टेशन या अधिकृत हथियार डीलरों के पास जमा कराने होंगे। इन लोगों को दी गई छूट जारी आदेशों के अनुसार, वर्दी पहने पुलिस, सेना और पैरामिलिट्री के जवानों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। इसी तरह, ड्यूटी पर तैनात उन सरकारी कर्मचारियों को भी छूट मिलेगी, जिन्हें अपनी ड्यूटी के सिलसिले में हथियार रखने की आवश्यकता होती है। नेशनल राइफल एसोसिएशन के सदस्य खिलाड़ी, जो विभिन्न खेल आयोजनों में अपनी राइफल का उपयोग करते हैं, वे भी इस आदेश के दायरे से बाहर रहेंगे। इसके अतिरिक्त, भारतीय चुनाव आयोग या राज्य चुनाव आयोग द्वारा छूट प्राप्त लाइसेंस धारकों की श्रेणियों को भी छूट दी गई है। 26 मई को होने हैं नगर परिषद चुनाव राज्य चुनाव आयोग ने 26 मई 2026 को म्युनिसिपल काउंसिल/नगर पंचायतों के चुनाव कराने की घोषणा की है। इन चुनावों के नतीजे 29 मई 2026 को घोषित किए जाएंगे। ये चुनाव ज़िला तरनतारन में म्युनिसिपल काउंसिल पट्टी और नगर पंचायत भिखीविंड में हो रहे हैं। लोगों के हित में कानून-व्यवस्था और शांति बनाए रखने तथा चुनाव को सुचारू और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए यह प्रतिबंध आवश्यक है। यह आदेश 29 मई 2026 तक (चुनाव समाप्त होने तक) लागू रहेगा।