राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) द्वारा आगामी 21 जून को आयोजित की जा रही नीट (NEET-UG 2026) परीक्षा को पूरी तरह शांतिपूर्ण, पारदर्शी और नकलविहीन तरीके से संपन्न कराने के लिए अमृतसर प्रशासन ने कमर कस ली है। जिला मजिस्ट्रेट दलविंदरजीत सिंह (IAS) ने परीक्षा के मद्देनजर जिले में विशेष प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 (जो पहले धारा 144 थी) के तहत जारी किए गए ये आदेश 21 जून को परीक्षा प्रक्रिया पूरी होने तक सख्ती से लागू रहेंगे। परीक्षा केंद्रों के पास नहीं हो सकेगी भीड़ जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, यह परीक्षा पेन और पेपर (ऑफलाइन) मोड में दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए निम्नलिखित प्रतिबंध लगाए गए हैं- धारा 163 लागू: सभी निर्धारित परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एक साथ एकत्र होने (इकट्ठा होने) पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। लाउडस्पीकर पर रोक: परीक्षा केंद्रों के आसपास शांतिपूर्ण माहौल सुनिश्चित करने के लिए लाउडस्पीकर, डीजे या किसी भी अन्य प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। जिला मजिस्ट्रेट ने पुलिस कमिश्नर (अमृतसर शहर), वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी देहाती), अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सभी एसडीएम और तहसीलदारों को इन आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आदेशों का उल्लंघन करने वाले तत्वों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सुचारू व्यवस्था के लिए विशेष समन्वय टीम (Control Room) गठित परीक्षार्थियों की सुविधा और आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए प्रशासन ने एक व्यापक नियंत्रण और समन्वय व्यवस्था स्थापित की है। जिला शिक्षा अधिकारी (सेकेंडरी) की अगुवाई में एक विशेष टीम का गठन किया गया है, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों को शामिल किया गया है। इस उच्च स्तरीय टीम का मुख्य उद्देश्य परीक्षा के दौरान केंद्रों पर निर्बाध बिजली आपूर्ति, साफ पेयजल, सुचारू यातायात व्यवस्था, त्वरित चिकित्सा सहायता और सुरक्षा जैसी सभी आवश्यक सुविधाएं बिना किसी बाधा के उपलब्ध कराना है, ताकि परीक्षार्थियों को किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े।
