TDS Refund: अगर आपकी सैलरी, बैंक ब्याज या किसी और आमदनी पर जरूरत से ज्यादा TDS कट गया है तो वह पैसा वापस मिल सकता है। इसके लिए बस ITR फाइल करनी होती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिटर्न प्रोसेस करने के बाद यह रकम सीधे आपके बैंक खाते में भेज देता है। काटा गया TDS सीधे सरकार के पास जमा होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है, ताकि टैक्स समय पर और सीधे सोर्स से ही वसूला जा सके।