एसडीएम थप्पड़कांड केस में टोंक एससी/एसटी कोर्ट ने मंगलवार को नरेश मीणा की जमानत याचिका खारिज कर दी। विशिष्ट लोक अभियोजक रामावतार सोनी ने बताया- आज(मंगलवार) शाम करीब 4:45 बजे जज आरती माहेश्वरी ने नरेश मीणा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। हालांकि नरेश के वकील फतेहराम मीणा ने बताया कि एससी/एसटी कोर्ट ने आज नरेश मीणा की रेगुलर जमानत याचिका खारिज की है। अब हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर करेंगे। दरअसल, एसडीएम को थप्पड़ मारने के केस में नरेश मीणा को हाईकोर्ट से सशर्त जमानत मिली थी, लेकिन शर्तों के उल्लघंन के चलते एससी-एसटी कोर्ट ने 13 जुलाई 2026 को उनकी जमानत रद्द कर दी थी। इसके बाद नरेश मीणा ने 6 अगस्त की दोपहर नगरफोर्ट थाने में सरेंडर किया था। अब जानिए- क्या था पूरा मामला … ये खबर भी पढ़िए… नरेश मीणा की जमानत पर सुनवाई पूरी, फैसला कल:वकील बोले- वो 14 मामलों में बरी हो चुके, उम्मीद है कल बेल मिल जाएगी नरेश मीणा की जमानत याचिका पर सोमवार को टोंक एससी/एसटी कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में जज ने फैसला पेंडिंग रख दिया है। अब वे कल फैसला सुनाएंगी। पूरी खबर पढ़िए SDM थप्पड़कांड में नरेश मीणा को फिर जेल:नगरफोर्ट थाने में किया था सरेंडर; 13 जुलाई को रद्द हुई थी जमानत एसडीएम थप्पड़कांड केस में टोंक एससी/एसटी कोर्ट ने नरेश मीणा को फिर जेल भेज दिया। नरेश मीणा ने गुरुवार दोपहर नगरफोर्ट थाने में सरेंडर किया था। पूरी खबर पढ़िए