पेंशन और पेंशनर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट (DoPPW) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत अलग-अलग ग्रेच्युटी की सीमा/लिमिट को लेकर एक स्पष्टीकरण जारी किया है। यह खासतौर पर उन लोगों के लिए है जो पहले आर्मी में सर्विस कर चुके हैं, अलग से मिलिट्री ग्रेच्युटी ले चुके हैं और बाद में सिविल सर्विस में दोबारा नौकरी कर रहे हैं।
