ITR Late Filing Fees: बिजनेस या प्रोफेशन से कमाई करने वाले टैक्सपेयर्स के लिए ITR फाइल करने के लिए अब 2 हफ्तों से भी कम समय बचा है। इसकी डेडलाइन 31 अगस्त अब करीब है। ऐसे में अगर आप ITR-3, ITR-4, ITR-5 या ITR-7 के तहत रिटर्न दाखिल करते हैं, तो आपको इस डेडलाइन से पहले ITR फाइल करनी चाहिए। यहां ध्यान देने वाली एक बात और है कि यदि आपके खातों का टैक्स ऑडिट जरूरी नहीं है, तो आपको 31 अक्टूबर तक ITR फाइल करने के लिए अतिरिक्त राहत नहीं मिलेगी। इसके साथ ही जिनको यह अतिरिक्त मौका नहीं मिलता वे भी बाद में रिटर्न फाइल कर सकते है, लेकिन उनको लेट फीस, टैक्स देनदारी पर ब्याज और कुछ अन्य नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।