Tax Deduction: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स के लिए ऑनलाइन ITR फाइलिंग शुरू कर दी है। अब टैक्सपैयर्स ई-फाइलिंग पोर्टल से एक्सेल यूटीलिज को डाउनलोड करके और उनको ऑफलाइन भरने के बाद डिजिटली अपलोड भी कर सकते हैं। इसी बीच टैक्सपेयर्स को यह जानना जरूरी है कि असेसमेंट ईयर 2025-26 से इनकम टैक्स के कई सेक्शन में डिडक्शन क्लेम करने के नियम बदले हैं। ऐसे में आपको सही जानकारी पता होना जरूरी है।