File A Bank complaint: कई बार ऐसा होता है कि बैंक ने खाते से गलत चार्ज काट लिया है या बिना अनुमति पैसे डेबिट हो गए हैं। ऐसी स्थिति में बैंक को सूचित करने के बाद भी अगर आपका पैसा वापस नहीं मिलता है, तो आपको नुकसान सहने की जरूरत नहीं है। दरअसल, ग्राहक RBI को शिकायत कर सकते हैं। पैसा वापस पाने के लिए सबसे पहले बैंक या संबंधित वित्तीय संस्था में लिखित शिकायत करनी होती है। अगर 30 दिनों के भीतर संतोषजनक समाधान नहीं मिलता, तो ग्राहक RBI के लोकपाल के पास शिकायत कर सकता है। आइए जानते है पूरी प्रक्रिया क्या है और शिकायत कैसे करें।