पंजाब के अमृतसर में राष्ट्रपति दौरे से पहले प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। सुरक्षा को लेकर जिले में कड़े प्रशासनिक आदेश लागू कर दिए गए हैं। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अमृतसर रोहित गुप्ता ने ड्रोन और अन्य हवाई उपकरण उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेशों के मुताबिक जिला अमृतसर देहाती की सीमा में UAV यानी ड्रोन, रिमोटली पायलटेड व्हीकल, रिमोट कंट्रोल्ड एयरक्राफ्ट, माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट के अलावा पैराग्लाइडर और हैंग ग्लाइडर को बिना पूर्व अनुमति उड़ाने पर पूरी तरह रोक रहेगी। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 बीएनएसएस के तहत लागू किया गया है। 15–16 जनवरी को राष्ट्रपति का अमृतसर-जालंधर दौरा प्रशासन ने यह कदम राष्ट्रपति भारत के 15 और 16 जनवरी 2026 को प्रस्तावित अमृतसर और जालंधर दौरे को देखते हुए उठाया है। इस दौरान जिले में राष्ट्रपति के साथ-साथ कई अन्य वीवीआईपी हस्तियों की आवाजाही भी रहेगी। अधिकारियों के अनुसार पंजाब पुलिस के स्पेशल डीजीपी इंटेलिजेंस की ओर से मिले सुरक्षा इनपुट के बाद यह फैसला लिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने संभावित खतरों को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी थी, जिसके मद्देनजर प्रशासन ने हवाई गतिविधियों पर रोक लगाने का निर्णय किया। प्रशासन का कहना है कि ड्रोन और माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल शरारती तत्व सुरक्षा में सेंध लगाने के लिए कर सकते हैं। इसी आशंका को देखते हुए यह सख्त कदम उठाया गया है।जारी आदेशों के अनुसार यह प्रतिबंध 20 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने आम लोगों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।