GIFT City Liquor Rules: गुजरात सरकार ने राज्य के एकमात्र अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र, गिफ्ट सिटी (GIFT City) को ग्लोबल बिजनेस हब बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। गांधीनगर स्थित इस वित्तीय जिले में अब शराब के सेवन से जुड़ी औपचारिकताओं को बहुत सरल (GIFT City Alcohol Policy 2025) कर दिया गया है। नए नियमों के मुताबिक, अब बाहरी आगंतुकों और विदेशी नागरिकों को शराब के लिए लंबी कागजी कार्रवाई और टेंपरेरी परमिट (Gujarat Liquor Permit Exemption) की जरूरत नहीं होगी। राज्य गृह विभाग की ओर से जारी ताजा अधिसूचना (GIFT City Nightlife Updates) के अनुसार, गुजरात से बाहर के राज्यों से आने वाले पर्यटक और विदेशी नागरिक अब बिना किसी विशेष परमिट के गिफ्ट सिटी के अधिकृत होटलों, क्लबों और रेस्तरां में शराब का सेवन कर सकेंगे। अब तक की व्यवस्था के तहत, इन “बाहरी लोगों” को शराब खरीदने या पीने के लिए एक अस्थायी परमिट लेना पड़ता था (Gujarat Prohibition Law Relaxation), जिसे बहुत जटिल और समय लेने वाली प्रक्रिया माना जाता था। अब केवल एक वैध फोटो पहचान पत्र (Valid Photo ID Proof) दिखा कर आप गिफ्ट सिटी के निर्धारित ‘वाइन एंड डाइन’ क्षेत्रों में प्रवेश और सेवन कर सकेंगे।