नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से जुड़े निकासी नियमों में पेंशन फंड रेगूलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने बड़ा बदलाव किया है। 12 दिसंबर 2025 के संशोधित नियमों के तहत अब गैर-सरकारी सब्सक्राइबर्स को रिटायरमेंट के समय ज्यादा रकम निकालने की छूट दी गई है। नए नियमों के अनुसार, ऐसे सब्सक्राइबर्स अब अपने NPS की कुल जमा राशि का 80% तक एकमुश्त निकाल सकते हैं, जबकि सिर्फ 20% राशि पेंशन (annuity) में रखना अनिवार्य होगा। हालांकि, सरकारी कर्मचारियों के लिए पुराना नियम ही लागू रहेगा, जिसमें 60% राशि निकाली जा सकती है और 40% राशि जमा रखनी होगी।