झालावाड़ कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश एनडीपीएस प्रकरण, बरकत अली ने अवैध मादक पदार्थ की तस्करी के आरोप में कृष्ण कुमार पुत्र बलवंत सिंह और जंग बहादुर पुत्र जगदीश को चार-चार साल के कठोर कारावास और 25-25 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक शैलेंद्र सिंह पंवार ने यह जानकारी दी। यह मामला 18 जुलाई 2019 का है। असनावर के सब इंस्पेक्टर मनसीराम अवैध गतिविधियों की रोकथाम और धरपकड़ के लिए गश्त पर थे। वे असनावर से थाना अकलेरा होते हुए थाना घाटोली पहुंचे और डूंगरगांव घाटी, एनएच 52 पर नाकाबंदी शुरू की। नाकाबंदी के दौरान उन्होंने एक ट्रक को रुकवाया। ट्रक के केबिन में दो व्यक्ति बैठे थे। जब उन्हें नीचे उतरकर ट्रक की जांच करवाने को कहा गया, तो खलासी कृष्ण कुमार नीचे उतरकर भागने लगा। पुलिस ने उसे दौड़कर पकड़ा। भागने का कारण पूछने पर उसने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। ड्राइवर ने अपना नाम जंग बहादुर बताया। दोनों के संदिग्ध व्यवहार के कारण पुलिस को वाहन में अवैध पदार्थ होने का संदेह हुआ। ट्रक की तलाशी लेने पर उसके केबिन में ड्राइवर की सीट के पीछे एक बॉक्स में प्लास्टिक का एक कट्टा मिला। कट्टे का मुंह खोलने पर उसमें सफेद पॉलिथीन थैली में 7 किलो 100 ग्राम पोस्त डोडा चूरा भरा हुआ पाया गया। गवाहों को यह पदार्थ दिखाया गया, जिन्होंने इसे पोस्त डोडा चूरा पाउडर बताया। मादक पदार्थ को जब्त कर मुकदमा दर्ज किया गया और आगे की जांच की गई, जिसके बाद न्यायालय ने यह फैसला सुनाया। अनुसंधान में कृष्ण कुमार पुत्र बलवन्त निवासी कोटला कलां थाना उना जिला उना (हिमाचल प्रदेश) जंग बहादुर पुत्र जगदीश सिंह निवासी चताडा थाना उना जिला उना (हिमाचल प्रदेश) जिला से लाना प्रमाणित हुआ। मुलजिम के विरूद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। विशिष्ठ लोक अभियोजक शैलेन्द्र सिंह पंवार ने अभियोजन पक्ष की ओर से की पैरवी करते हुए 18 गवाह की गवाही व 57 दस्तावेज पेश कराए,जिनके आधार पर न्यायालय ने दोषी मानते हुए 4-4 वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया।