Rajasthan High Court : राजस्थान हाईकोर्ट ने दूसरे राज्यों में पंजीकृत निजी वाहनों से राजस्थान में 30 दिन से अधिक समय तक रहने पर वन-टाइम रोड टैक्स वसूलने की कार्रवाई को अवैध ठहराया है। अदालत ने कहा कि इसके लिए कानून के तहत वैध अधिसूचना जारी होना जरूरी है। ऐसी अधिसूचना के अभाव में परिवहन विभाग को टैक्स लगाने या वाहन जब्त करने का अधिकार नहीं है। मुख्य न्यायाधीश संजय के. अग्रवाल और न्यायाधीश समीर जैन की खंडपीठ ने 90 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए संबंधित चालान और टैक्स मांग पत्र रद्द कर दिए। साथ ही, याचिकाकर्ताओं से वसूली गई राशि 30 दिन में लौटाने के निर्देश दिए। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, राजस्थान की संस्कृति अतिथि देवो भव: और पधारो म्हारे देश की रही है। इसलिए यहां आने वाले पर्यटकों और नागरिकों का स्वागत होना चाहिए, न कि कानून के विरुद्ध जबरन टैक्स वसूली।
