जयपुर यातायात पुलिस ने ओवर-स्पीडिंग के तीन मामलों में वाहन मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। यह कार्रवाई शहर में सुगम और सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के उद्देश्य से की जा रही है। पुलिस आयुक्त जयपुर श्री सचिन मित्तल के निर्देशों पर, यातायात पुलिस ने अपने आईटीएमएस कैमरों द्वारा रिकॉर्ड किए गए तेज गति वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की। मालवीय नगर पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 125, 281 और मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 183, 184 के तहत तीन एफआईआर दर्ज की गई हैं। इनमें वाहन पंजीकरण संख्या RJ60CE0209 (गति 103 किमी प्रति घंटा), RJ45CY3139 (गति 119 किमी प्रति घंटा) और RJ60SY7327 (गति 113 किमी प्रति घंटा) शामिल हैं। पुलिस के अनुसार, इन वाहन चालकों/मालिकों ने जानबूझकर लापरवाही और मानव जीवन को खतरे में डालने वाली ड्राइविंग की। अभियान के तहत, 6 नवंबर 2025 को शाम 6 बजे तक मोटर वाहन अधिनियम के तहत कुल 656 अन्य कार्रवाईयां भी की गईं। इनमें शराब पीकर वाहन चलाने वाले 14, यातायात प्रवाह के विपरीत वाहन चलाने वाले 51, खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वाले 6, निर्धारित मानकों के अनुसार रेट्रो रिफ्लेक्टर टेप न लगाने वाले 22 और बिना नंबर प्लेट वाले 23 वाहन चालक शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, तेज गति से वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ इंटरसेप्टर वाहनों और फिक्स कैमरों के माध्यम से कुल 945 नोटिस जारी किए गए। यातायात पुलिस के ‘वॉयलेशन ऑन कैमरा मोबाइल ऐप’ का उपयोग करके विभिन्न यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 3956 वाहन चालकों को भी नोटिस भेजे गए हैं। आमजन में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए यातायात शिक्षा शाखा द्वारा विभिन्न स्थानों पर कार्यशालाएं भी आयोजित की गई हैं।
