हाईकोर्ट ने स्टेनोग्राफर भर्ती-2024 में नियुक्ति देने पर अंतरिम रोक लगा दी हैं। जस्टिस अशोक कुमार जैन की अदालत ने यह रोक दिनेश शर्मा व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने भर्ती विज्ञापन जारी करने के बाद बिना कोई आदेश जारी किए अपात्रों को पांच फीसदी की छूट दे दी है। इसके साथ ही अदालत ने कर्मचारी चयन बोर्ड से जवाब भी मांगा हैं। एडवोकेट संदीप पाठक ने अदालत को बताया- कर्मचारी चयन बोर्ड ने 26 फरवरी 2024 को स्टेनोग्राफर के पदों के लिए भर्ती निकाली थी। जिसमें प्रावधान किया गया था कि अभ्यर्थियों की 20 फीसदी गलतियों को स्वीकार किया जाएगा।वहीं अगर पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते है तो पांच फीसदी की अलग से छूट दी जाएगी। याचिका में कहा गया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने 21 अक्टूबर को चयन सूची जारी की। जिसमें पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी होने के बावजूद भी बोर्ड ने पांच फीसदी की छूट देते हुए अपात्रों को चयन सूची में शामिल कर लिया। वहीं कर्मचारी चयन बोर्ड अब इस चयन सूची के आधार पर नियुक्तियां दे रहा है।