Rajasthan SI Recruitment 2016 Updates : राजस्थान पुलिस उप निरीक्षक एवं प्लाटून कमांडर भर्ती-2016 को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) को पदों की श्रेणीवार नए सिरे से गणना करने के निर्देश दिए हैं। न्यायाधीश अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने श्याम सिंह व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि आरक्षण लागू करते समय 50 प्रतिशत की सीमा और एससी-एसटी की बैकलॉग रिक्तियों से जुड़े नियमों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है। हाईकोर्ट ने पूरी प्रक्रिया 180 दिनों के भीतर पूरी करने का आदेश दिया है।